SHEIKHPURA: मारपीट मामले में पांच को दो -दो साल की सजा
चन्दन कुमार/शेखपुरा।
अनुसूचित जाति/जनजाति की विशेष लोक अदालत ने एक दलित के घर में घुस उसके साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने के मामले में पांच लोगों को दोषी करार देते हुए दो -दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौलेश्वर प्रसाद यादव ने बताया कि बरबीघा प्रखंड अंतर्गत उखदी गांव में वर्ष 2012 में एक दलित के घर में घुस कर बेरहमी से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में अनिल दास की पत्नी रुणि देवी ने एससी-एसटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले को लेकर सुनवाई करते हुए एडीजे ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। इस दौरान आरोपियों में जद्दू यादव, डालो यादव,उदित कुमार यादव ,प्रमोद यादव एवं रामाशीष यादव को दो-दो साल की सजा एवं एक- एक हजार का जुर्माना किया गया।
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