SHEIKHPURA: जदयू नेता संजीत हत्याकांड में छः दोषी करार,22 जून को सुनाई जायेगी सजा
चंदन कुमार/शेखपुरा।
करीब 20 माह पूर्व जदयू नेता संजीव कुमार को अगवा करने के पश्चात हत्या की घटना को अंजाम दिए जाने के मामले में न्यायालय ने छः अभियुक्तों को दोषी करार दे दिया है तथा इस मामले में 22 जून को अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी। गौरतलब है कि करीब 20 माह पूर्व की इस घटना के दौरान कसार सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत वृंदावन गांव निवासी जदयू नेता संजीत कुमार जब दुर्गा पूजा का मेला देखने शेखपुरा बाजार आए थे तो इसी दौरान 22 अक्टूबर 2015 को उन्हें अगवा कर लिया गया और मौत के घाट उतारने के बाद उनके शव को कई टुकड़ों में काटकर जमुई जिला के सिकंदरा अंतर्गत रघुनाथपुर गांव के पास के जंगलों में अलग-अलग स्थानों पर गाड़ दिया गया था। इस घटना के करीब 4 दिन बाद जदयू नेता के लाश के टुकड़ों को पुलिस द्वारा जंगल से बरामद किया गया था और इस मामले में गांव के ही संजय मंडल, गुड्डू मंडल, भोनू मंडल, सुरेश मंडल, दिलवर मंडल एवं अवगिल गांव निवासी निरंजन मंडल की गिरफ्तारी की गई थी। इस मामले में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक उदयनारायण सिन्हा ने बताया कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की अदालत ने चार आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है। तथा आगामी 22 जून को इन दोषियों की सजा अदालत द्वारा मुकर्रर की जाएगी।
करीब 20 माह पूर्व जदयू नेता संजीव कुमार को अगवा करने के पश्चात हत्या की घटना को अंजाम दिए जाने के मामले में न्यायालय ने छः अभियुक्तों को दोषी करार दे दिया है तथा इस मामले में 22 जून को अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी। गौरतलब है कि करीब 20 माह पूर्व की इस घटना के दौरान कसार सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत वृंदावन गांव निवासी जदयू नेता संजीत कुमार जब दुर्गा पूजा का मेला देखने शेखपुरा बाजार आए थे तो इसी दौरान 22 अक्टूबर 2015 को उन्हें अगवा कर लिया गया और मौत के घाट उतारने के बाद उनके शव को कई टुकड़ों में काटकर जमुई जिला के सिकंदरा अंतर्गत रघुनाथपुर गांव के पास के जंगलों में अलग-अलग स्थानों पर गाड़ दिया गया था। इस घटना के करीब 4 दिन बाद जदयू नेता के लाश के टुकड़ों को पुलिस द्वारा जंगल से बरामद किया गया था और इस मामले में गांव के ही संजय मंडल, गुड्डू मंडल, भोनू मंडल, सुरेश मंडल, दिलवर मंडल एवं अवगिल गांव निवासी निरंजन मंडल की गिरफ्तारी की गई थी। इस मामले में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक उदयनारायण सिन्हा ने बताया कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की अदालत ने चार आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है। तथा आगामी 22 जून को इन दोषियों की सजा अदालत द्वारा मुकर्रर की जाएगी।
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